राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में आने वाले लोगों को निर्धनता अनुमानों से हटा लिया गया है। इस तरह अब इसके दायरे में ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा शामिल हो गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2011 के अनुरूप राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे अयोग्य परिवारों को हटाने और योग्य परिवारों को जोड़ने के लिए बीपीएल/एएवाई की सूची की प्रति वर्ष समीक्षा करें।
यह जानकारी आज राज्यसभा में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दन्वे ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।