नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दो बड़े बिल पर अपनी मुहर लगा दी, जिससे फैक्ट्रियों में कामकाज के तौर-तरीकों में सुधार आएगा. बिल से महिलाओं को भी कामकाज के घंटे तय करने में सुविधा होगी और उन्हेंल पुरुषों से बराबरी का हक मिलेगा.
बिल में कारखाना कानून, 1948 में भी सुधार का प्रस्ता्व है. अगर बिल पास हो जाता है, तो महिलाएं भी फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी. इतना ही नहीं, वर्कर अपनी मर्जी से और ज्या दा ओवरटाइम करके पैसे कमा सकेंगे.
बिल में कामगारों की परिभाषा को और ज्या दा विस्तालर दिया गया है. इन्हेंन कॉन्ट्रै क्टو बेसिस, सीजनल, दैनिक कामगार आदि कई श्रेणियों में बांटा गया है. अब इस तरह के श्रमिकों को भी एपरेंटिस प्रोग्राम में भागीदारी मिल सकेगी, जबकि मौजूदा कानून में सिर्फ स्थाकयी कामगारों को ही ऐसे प्रोग्राम में भाग लेने का हक हासिल था.
बिल में इन्फॉार्मेशन टेक्नोालॉजी को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताnव है. आईआईटी की तरह ही नए IIIT खोलने का प्रस्तागव है, जिनमें पूरा फोकस इन्फॉरर्मेशन टेक्नोमलॉजी पर ही हो. पिछली लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया था.
केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ऐसे बिल को पास करना चाहती है. बहरहाल, देखना है कि बिल पर संसद की मुहर कब लगती है.
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