पटना हाईकोर्ट ने राज्य के संस्कृत शिक्षा व मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वर्ष 2011 से नियुक्त शिक्षकों को नियत की जगह नियमित वेतनमान देने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार को आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि बकाया वेतन की राशि का भी भुगतान करें। सुमन शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की।
कोर्ट को बताया गया कि 2011 से इन शिक्षकों को नियमित वेतनमान दिया जाता था, लेकिन 2011 के बाद इन शिक्षकों को संविदा के आधार पर नियत वेतन देकर नियुक्त किया गया।