By Maeeshat News
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सुनाते हुए कहा कि आमजन को सरकारी की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा बैंक खाते खोलने अथवा अन्य गैर लाभकारी योजना जैसे इनकम टैक्स आदि में आधार कार्ड इस्तेमाल जरूरी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आधारकार्ड को चुनौती दी जाने वाली याचिका की सुनावाई के लिए सात न्यायधीशों की एकलपीठ के तत्काल गठन की संभावना से इन्कार कर दिया।
जानकारी के लिए बतादें कि चीफ जस्टिस जेएस खेहर की बेंच ने कहा, वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे गैर.लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
गौरतलब है कि सरकार ने हाल में ही मिड मिल समेत लगभग आधा दर्जन योजनाओं में आधार को अनिवार्य कर दिया था। जिसमें स्कॉलरशिपर तक शामिल थी, हालांकि बाद में इसमें छूट देने को फैसला किया गया। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार पिछड़ी जाति और विकलांगों की योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी कर रही है। सरकार ने एलपीजी और सरकारी राशन की दुकानों के लिए आधारकार्ड जरूरी कर दिया है जिसके लिए जनता को 30 जून तक का समय दिया गया है।